उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक और बड़ा आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 के तहत अगला सामूहिक विवाह कार्यक्रम 12 दिसंबर 2024 को आयोजित होगा। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करती है, जिससे उनके जीवन में खुशी और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
विषय सूची
क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसमें गरीब परिवारों की बेटियों और बेटों का विवाह सामूहिक रूप से संपन्न कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य न केवल आर्थिक सहायता देना है, बल्कि सामाजिक समानता और सामूहिक विवाह की परंपरा को बढ़ावा देना भी है।
अगले आयोजन की तारीख:
- तारीख: 12 दिसंबर 2024
- स्थान: हर जिले के निर्धारित सामूहिक विवाह स्थल (स्थानीय प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा)।
- समय: सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा।
मुख्य विशेषताएं:
- आर्थिक सहायता:
- प्रत्येक जोड़े को ₹51,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी (इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में रू0 35,000/- की धनराशि का अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री रू0 10,000/- की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर रू0 6,000/- की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है)।
- यह राशि शादी के आयोजन और नवविवाहित जोड़ों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है।
- सामूहिक आयोजन:
- सामूहिक विवाह में सभी धर्मों और जातियों के जोड़े भाग ले सकते हैं।
- हर धर्म और समुदाय की परंपराओं का सम्मान करते हुए विवाह संपन्न कराया जाता है।
- सरकार की देखरेख में कार्यक्रम:
- आयोजन की सारी व्यवस्था जिला प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी।
- विवाह स्थल पर वर-वधू के लिए भोजन, आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
कैसे करें आवेदन?
यदि आप इस योजना में भाग लेना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
1. आवेदन की शुरुआत:
- उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
2. फॉर्म भरें:
- वर और वधू की जानकारी के साथ सभी आवश्यक विवरण भरें।
- दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें।
पात्रता:
- परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
- वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए।
योजना का उद्देश्य:
- गरीब परिवारों को शादी के भारी खर्च से राहत देना।
- सामूहिक विवाह के माध्यम से समाज में दहेज प्रथा और आर्थिक असमानता को खत्म करना।
- समाज में सामूहिकता और समरसता की भावना को बढ़ावा देना।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (वर व वधू)
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की दशा में)
- वर-वधू की फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
अगर आप या आपका कोई परिचित इस योजना में शामिल होना चाहता है, तो आवेदन प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप सरकार की इस कल्याणकारी पहल का हिस्सा बन सकते हैं।
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए या किसी भी अन्य जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाएँ अथवा अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें या फिर हेल्पलाइन नंबर 0522-3538700 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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