🚜 कृषि यंत्र एवं यंत्रीकरण सब्सिडी केंद्र
SMAM एवं राज्य कृषि विभागों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन व आधुनिक जुताई यंत्रों पर वित्तीय छूट।
40% से 50% अनुदान
पराली प्रबंधन
सुपर सीडर (Super Seeder)
धान की खड़ी पराली में सीधे गेहूं की बिजाई। जुताई, खाद मिश्रण एवं बुवाई एक साथ संपन्न।
💰 सब्सिडी: व्यक्तिगत किसान को ₹1,05,000 या 50% तक छूट।
⚙️ अनिवार्य ट्रैक्टर: 50 HP या अधिक क्षमता।
जल संरक्षण
लेजर लैंड लेवलर (Laser Leveler)
खेत को पूर्ण समतल करने वाला कंप्यूटर संचालित यंत्र। 25% तक पानी व समय की सीधी बचत।
💰 सब्सिडी: 40% से 50% (अधिकतम ₹1,50,000 तक अनुदान)।
🌾 लाभ: बीज अंकुरण में एकरूपता व पैदावार वृद्धि।
समूह स्तर
कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC)
ग्राम पंचायत, किसान समूह (FPO) व सहकारी समितियों के लिए 80% तक अनुदान पर मशीनरी बैंक स्थापना।
💰 परियोजना लागत: ₹10 लाख से ₹15 लाख तक।
🏛️ अनुदान: अधिकतम ₹8 से ₹12 लाख सरकारी सहायता।
यंत्र सब्सिडी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Checklist)
1. वैध पहचान पत्र व परिवार पहचान पत्र
2. जमीन की जमाबंदी / फर्द (मेरी फसल मेरा ब्योरा)
3. आवेदक के नाम पर वैध ट्रैक्टर की RC
4. बैंक पासबुक प्रति एवं रद्द चेक (रिफंड हेतु)