हेल्पलाइन व त्वरित सूचना
📞 किसान कॉल सेंटर (मुफ्त): 1800-180-1551 🌾 पीएम किसान हेल्पलाइन: 155261 🌱 मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health): नजदीकी KVK पर परीक्षण शिविर जारी 🚜 हरियाणा व राजस्थान सोलर पंप 75% सब्सिडी: सरल पोर्टल आवेदन सक्रिय 🌦️ मौसम चेतावनी: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, आगामी 48 घंटों में हल्की वर्षा की संभावना

🚜 कृषि यंत्र एवं यंत्रीकरण सब्सिडी केंद्र

SMAM एवं राज्य कृषि विभागों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन व आधुनिक जुताई यंत्रों पर वित्तीय छूट।

40% से 50% अनुदान
पराली प्रबंधन

सुपर सीडर (Super Seeder)

धान की खड़ी पराली में सीधे गेहूं की बिजाई। जुताई, खाद मिश्रण एवं बुवाई एक साथ संपन्न।

💰 सब्सिडी: व्यक्तिगत किसान को ₹1,05,000 या 50% तक छूट।
⚙️ अनिवार्य ट्रैक्टर: 50 HP या अधिक क्षमता।
जल संरक्षण

लेजर लैंड लेवलर (Laser Leveler)

खेत को पूर्ण समतल करने वाला कंप्यूटर संचालित यंत्र। 25% तक पानी व समय की सीधी बचत।

💰 सब्सिडी: 40% से 50% (अधिकतम ₹1,50,000 तक अनुदान)।
🌾 लाभ: बीज अंकुरण में एकरूपता व पैदावार वृद्धि।
समूह स्तर

कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC)

ग्राम पंचायत, किसान समूह (FPO) व सहकारी समितियों के लिए 80% तक अनुदान पर मशीनरी बैंक स्थापना।

💰 परियोजना लागत: ₹10 लाख से ₹15 लाख तक।
🏛️ अनुदान: अधिकतम ₹8 से ₹12 लाख सरकारी सहायता।

यंत्र सब्सिडी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Checklist)

1. वैध पहचान पत्र व परिवार पहचान पत्र
2. जमीन की जमाबंदी / फर्द (मेरी फसल मेरा ब्योरा)
3. आवेदक के नाम पर वैध ट्रैक्टर की RC
4. बैंक पासबुक प्रति एवं रद्द चेक (रिफंड हेतु)
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