किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लाभ को स्वेच्छा से कैसे सरेंडर करें: स्टेप बाई स्टेप गाइड..

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वर्तमान स्थिति, रजिस्ट्रेशन, स्टेटस, e-KYC, इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वर्तमान स्थिति, रजिस्ट्रेशन, स्टेटस, e-KYC, इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी (Image Credits: pmkisan.gov.in).

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है। लेकिन कई बार कुछ किसान, जो इस योजना के तहत अयोग्य हो जाते हैं या अपने लिए इसे उपयुक्त नहीं मानते, वे स्वेच्छा से इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ को सरेंडर करना चाहते हैं।

सरकार ने ऐसे किसानों के लिए स्वेच्छा से लाभ को सरेंडर करने की एक प्रक्रिया बनाई है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लाभ को स्वेच्छा से कैसे सरेंडर किया जा सकता है।

किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना का लाभ क्यों सरेंडर किया जा सकता है?

कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से एक किसान स्वेच्छा से किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लाभ को सरेंडर करना चाहता है:

  1. पात्रता खत्म हो जाना: कुछ किसान, जिन्होंने योजना का लाभ प्राप्त किया है, पात्रता समाप्त होने के बाद इस योजना से लाभ लेना जारी नहीं रखना चाहते।
  2. स्वेच्छा से छोड़ना: अगर किसान खुद ही यह निर्णय लेता है कि उसे सरकार से मिलने वाली सहायता की आवश्यकता नहीं है।
  3. गलत पंजीकरण: यदि किसी तकनीकी त्रुटि के कारण किसान का पंजीकरण गलत हो गया है और वह पात्र नहीं होते हुए भी योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है।

स्वेच्छा से किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना का लाभ सरेंडर करने की प्रक्रिया

PM-Kisan योजना के लाभ को स्वेच्छा से सरेंडर करना एक सरल प्रक्रिया है, जिसे किसान ऑनलाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके आप इस योजना का लाभ सरेंडर कर सकते हैं:

स्टेप 1: PM-Kisan पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले, PM-Kisan योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं। यह पोर्टल किसानों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने का विकल्प भी शामिल है।

स्टेप 2: “Farmer Corner” पर क्लिक करें

होम पेज पर, आपको दाईं ओर “Farmer Corner” का सेक्शन मिलेगा। इसमें कई विकल्प उपलब्ध होते हैं, जैसे कि “New Farmer Registration”, “Edit Aadhaar Details”, “Beneficiary Status”, आदि। इस सेक्शन में आपको “Voluntary Surrender of PM-Kisan Benefits” (स्वेच्छा से PM-Kisan लाभ छोड़ें) का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।

(Image Credits: pmkisan.gov.in)

स्टेप 3: आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें

अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। यह वही नंबर होना चाहिए जो आपने पंजीकरण के समय इस्तेमाल किया था। सही-सही जानकारी भरने के बाद “Get Data” या “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अपनी जानकारी की पुष्टि करें

जब आप सही जानकारी दर्ज करेंगे, तो आपकी पंजीकृत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहां आपको अपने नाम, आधार नंबर, और अन्य विवरण की जांच करनी होगी। यदि सारी जानकारी सही है, तो आप अगले चरण पर जा सकते हैं।

स्टेप 5: लाभ छोड़ने की पुष्टि करें

अब आपको यह पुष्टि करनी होगी कि आप स्वेच्छा से इस योजना के लाभ को छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए आपको “Voluntary Surrender” या “स्वेच्छा से सरेंडर करें” बटन पर क्लिक करना होगा। एक बार जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके निर्णय को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और आपको योजना से हटा दिया जाएगा।

स्टेप 6: सरेंडर की रसीद प्राप्त करें

आपके द्वारा लाभ सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आपको एक पावती (Receipt) प्राप्त होगी। यह पावती प्रमाणित करती है कि आपने स्वेच्छा सेकिसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना का लाभ छोड़ दिया है। आप इसे अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

💡 किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लिए "ऑनलाइन रिफंड कैसे करें: स्टेप बाई स्टेप गाइड" के लिए यहाँ क्लिक करें।

यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या हो तो क्या करें?

यदि आपको स्वेच्छा से लाभ सरेंडर करने की ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है, तो आप निम्नलिखित उपायों का सहारा ले सकते हैं:

  1. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं: आप अपने नजदीकी CSC पर जाकर यह प्रक्रिया कर सकते हैं। CSC ऑपरेटर आपकी जानकारी जांचने के बाद आपके लिए यह प्रक्रिया पूरी करेगा।
  2. PM-Kisan हेल्पलाइन से संपर्क करें: अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो आप PM-Kisan योजना की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
  • हेल्पलाइन नंबर: 155261 / 1800-115-526
  • ईमेल: pmkisan-ict@gov.in

सरेंडर के बाद लाभ वापस कैसे करें?

यदि आपने योजना के तहत प्राप्त लाभ को सरेंडर करने के बाद भी कोई अनियमित राशि प्राप्त की है, तो आपको यह राशि वापस करनी होगी। इसके लिए आप PM-Kisan पोर्टल पर जाकर “Refund” प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

  1. PM-Kisan पोर्टल पर जाएं और “Farmer Corner” में “Refund” के विकल्प पर क्लिक करें।
  2. आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और आपके द्वारा प्राप्त अनियमित राशि की जानकारी देखें।
  3. UPI, नेट बैंकिंग, या अन्य माध्यमों से राशि को वापस करें।

स्वेच्छा से लाभ सरेंडर करने का महत्व

किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लाभ को स्वेच्छा से सरेंडर करना एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार कदम है। इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। इसके अलावा, यह यह भी सुनिश्चित करता है कि योजना का उपयोग सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए हो, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।


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