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Home - सरकारी नौकरी - उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) सिपाही भर्ती परीक्षा: आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होगी सीधी भर्ती, परीक्षा की तारीख घोषित..

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उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) सिपाही भर्ती परीक्षा: आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होगी सीधी भर्ती, परीक्षा की तारीख घोषित..

Jat Bulletin
Last updated: August 5, 2024 4:16 pm
Jat Bulletin
Published: July 25, 2024
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पेपर लीक के कारण निरस्त की गई उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) की सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को फिर से आयोजित करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 60244 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यह परीक्षा शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत पुनः आयोजित कराई जाएगी। इस सम्बन्ध मैं आज मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट कर इसकी पुष्टि की।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा 23, 24, 25 अगस्त एवं 30, 31 अगस्त 2024 को कराने का निर्णय लिया गया है। जन्माष्टमी के त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। #UPCM श्री…

— Government of UP (@UPGovt) July 25, 2024

इस बार किसी भी तरह की धांधली करने वाले को सख्ती से निपटा जायेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपने नोटिस में शासन के हालिया उस अधिनियम का भी जिक्र किया है जिसमें परीक्षाओं में नकल रोकने का प्रावधान किया गया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6, सन् 2024) को एक जुलाई से लागू किया है. इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है. ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।

जल्द ही जाट बुलेटिन इस सन्दर्भ मैं सारी जानकारियां, जैसे आवेदन प्रक्रिया , पात्रता, महत्वपूर्ण तिथियां, नियम व शर्तें आदि अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिससे इक्षुक पात्रों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।


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